Wednesday, September 9, 2026
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नृशंसता निवारण अधिनियम के तहत एक के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत

जमानिया। कोतवाली क्षेत्र के रामपुर फुफुआंव गांव के एक निवासी विकलांग व्यक्ति को गांव के ही युवक ने नगर के बिन्द मोड पर जम कर मार पीट कर घायल कर दिया। जिस पर पुलिस मुकदमा दर्ज किया और जांच में जुट गई ।

बता देकी प्राप्त तहरीर के अनुसार बीते 15 दिसंबर कि शाम बिन्द मोड के पास रामपुर फुफुआंव गांव निवासी विकलांग गणेश राम जमानियां से टेम्पू पकड़ कर अपने गंतव्य को जाने के लिए टैंपू स्टैंड पहुंचा। तो गांव के ही वैश खान उर्फ गड्डू ने अचानक गाली गलौज शुरू कर दिया। मना करने पर मार पीट कर घायल कर दिया। आस पास के लोगों ने बीच बचाव कर विकलांग को घर भेज दिया। विकलांग डर के कारण थाने में तहरीर नहीं दिया। परिवार के लोगों द्वारा हौसला देने पर विकलांग ने कोतवाली में लिखित तहरीर दी। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक श्याम जी यादव ने बताया कि दिव्यांग गणेश की तहरीर के आधार पर नृशंसता निवारण अधिनियम 1989 सहित अन्य धाराओं में वैश खान के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच की जा रही है।

Vijay Srivastava
Vijay Srivastava
विजय प्रकाश श्रीवास्तव "दैनिक दिनकर न्यूज़" चीफ़ ब्यूरो गाज़ीपुर Mo - 9415350381
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