Tuesday, September 1, 2026
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एसिड अटैक में अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी गाजीपुर अरविन्द मिश्र की अदालत ने 28 जून को एसिड अटैक के मामले में मुल्जिम को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनायी।

मामला कासिमाबाद के सोनबरसा गांव में चुनावी रंजीश को लेकर 29 अप्रैल 2021 को पीड़िता संगीता पासी व उसकें बच्चे पर मुल्जिमान अवनीश वर्मा व पीयूष वर्मा ने मेडिकल की दुकान पर दवा लेते समय हुई आपसी विवाद में तेजाब से हमला कर दिया। जिससे मौके पर दोनो झुलस गये और बुरी तरह से घायल हो गयी। पीड़िता के बयान पर थाना कासिमाबाद में अ.सं. 154/21 धारा 303, 326क, 504 आईपीसी व 3 (2) 5 एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल 7 गवाह परीक्षित कराया। विशेष न्यायाधीश अरविन्द मिश्र मुल्जिम अवनीश वर्मा को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया व पीयुष वर्मा को 3 वर्ष कारावास व 8 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को देय होगी।

Vijay Srivastava
Vijay Srivastava
विजय प्रकाश श्रीवास्तव "दैनिक दिनकर न्यूज़" चीफ़ ब्यूरो गाज़ीपुर Mo - 9415350381
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