गाजीपुर । एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की सजा की पुष्टि करते हुए बताया की 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानन्द राय की हत्या कर दी गयी थी जिनमें ये लोग साजिश के आरोपी थे

और 19-11-2007 को थाना मुहम्मदाबाद में इनलोगों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।उसी मामले का MP-MLA कोर्ट में विचारण चल रहा था और मुख्तार अंसारी को 10 साल के सश्रम कारावास और 5 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया है।अफजाल अंसारी को 4 साल के कारावास और 1 लाख के जुर्माने से दंडित किया गया है।कोर्ट में मुख्तार अंसारी जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग मौजूद थे जबकि अफजाल अंसारी व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे और अफजाल अंसारी को जेल भेज दिया गया है।मुख्तार अंसारी पर गैंग चार्ट में कृष्णानन्द राय हत्या का और नंदलाल रूंगटा अपहरण और हत्या का मामला दर्ज था जबकि अफजाल अंसारी पर कृष्णानन्द राय की हत्या का मामला दर्ज था।मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिलने पर उनका कहना था कि इनके खिलाफ 302 जैसे मामले आ रहे थे जो कि संयोग नहीं हों सकता बल्कि उनकी आपराधिक प्रवृत्ति है।अफजाल अंसारी को तरफ से जमानत का प्रयास किया गया था लेकिन कोर्ट ने जमानत मंजूर नहीं कि थी।

