जमानिया। क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक द्वारा रायपुर के उचित दर विक्रेता के खिलाफ घटतौली‚ कालाबाजारी आदि करने के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।

जानकारी के अनुसार तहसील के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विजय यादव ने बताया कि रायपुर के उचित दर विक्रेता वकील राम की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते 17 अक्टूबर को जांच की गई थी। जिसमें उचित दर विक्रेता द्वारा घटतौली तथा ई-पास मशीन में अंगूठा लगाकर खाद्यान्न नहीं देना, राशन हड़पने, कार्ड धारकों के साथ दुर्व्यवहार करने आदि की शिकायत पर जांच की गई। वहीं, दुकान पर राशन का स्टॉक अधिक पाया गया। जिसके चलते उचित दर विक्रेता के खिलाफ तहसील के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वहीं विजय यादव ने बताया कि तहसील क्षेत्र में उचित दर विक्रेताओं द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर को अपर जिलाधिकारी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में कोतवाल महेन्द्र सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की तहरीर पर उचित दर विक्रेता वकील राम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

