अप्राकृतिक दुष्कर्म मामले के आरोपी को 3 वर्ष बाद 20 वर्ष की कैद साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड को न्यायलय ने सुनाई सजा।
गाजीपुर– गाजीपुर न्यायालय में 14 जनवरी 2019 को नाबालिक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को न्यायधीश द्वारा 20 साल की कड़ी कैद के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी (बल्ला बिंद) को 20 साल की कड़ी कैद के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है अभियोजन के अनुसार थाना नंदगंज गांव की एक महिला ने इस आशय की तहरीर थाना नंदगंज में दिया कि 14 जनवरी 2019 को समय 10 बजे दिन में मेरा नाबालिक लड़के के साथ आरोपी ने (बल्ला बिंद ) अप्राकृतिक कृत कर रहा था।
लड़के के चिलाने पर मैं मौके पर पहुची तो मुझे देखकर मेरे गाँव का आरोपी (बल्ला बिंद) भाग गया मेरा लड़का खून से लहूलुहान हो गया और बेहोश हो गया सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन कि तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किया सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।

