Friday, July 3, 2026
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अफजाल अंसारी के जेल जाने के बाद अब उनके तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त

गाजीपुर। जनपद पुलिस द्वारा माफियाओ के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत, शासन स्तर पर चिन्हित कुख्यात अपराधी आईएस गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी के भाई व पूर्व सांसद अफजाल अंसारी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया।

           बताते चलें कि प्रदेश स्तर पर चिन्हित अपराधी आईएस गैंग लीडर मुख्तार अंसारी के भाई व पूर्व सांसद अफजाल अंसारी पुत्र सुभानउल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को मुकदमा सं.1052/2007 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट में   न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ गाजीपुर द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2023 को दोष सिद्ध करार करते हुए चार वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी थी। वर्तमान में अफजाल अंसारी जिला कारागार में कैद हैं।

   जेल जाने के बाद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के नाम से जारी तीन शस्त्र लाइसेन्स क्रमशः 1242/ पी -II व 1188/ पी-II तथा 1241/ पी-II सभी थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर  को दिनांक 03 मई 2023 को जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया।

Vijay Srivastava
Vijay Srivastava
विजय प्रकाश श्रीवास्तव "दैनिक दिनकर न्यूज़" चीफ़ ब्यूरो गाज़ीपुर Mo - 9415350381
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