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गाजीपुर में 24 से 28 अक्टूबर तक नो-फ्लाइंग जोन घोषित, वायुसेना के एयर शो को लेकर प्रशासन सख्त।

गाजीपुर में 24 से 28 अक्टूबर तक नो-फ्लाइंग जोन घोषित, वायुसेना के एयर शो को लेकर प्रशासन सख्त।

गाज़ीपुर :- भारतीय वायुसेना (IAF) की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होने वाले भव्य एयर शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके तहत पड़ोसी जिले गाजीपुर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 से 28 अक्टूबर तक नो-फ्लाइंग जोन (No-Flying Zone) लागू कर दिया गया है।जिला मजिस्ट्रेट (DM) अनुपम शुक्ला द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी के आदेशानुसार निर्धारित अवधि के दौरान  जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के हल्के उड़ान यंत्रों के संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी।

इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं: ड्रोन (Drones) और मानव रहित विमान (UAVs) पैराग्लाइडर (Paragliders) हॉट एयर बैलून (Hot Air Balloons) अन्य सभी प्रकार के छोटे और हल्के उड़ान यंत्र हालांकि, किसी विशेष प्रशासनिक जरूरत या आपातकालीन सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से इसमें छूट दी जा सकती है।

भारतीय वायुसेना अपनी 94वीं वर्षगांठ के मौके पर वाराणसी के प्रसिद्ध ‘नमो घाट’ पर एक विशाल हवाई प्रदर्शन (Air Show) का आयोजन कर रही है। इस एयर शो में लगभग 100 अत्याधुनिक विमान हिस्सा लेंगे।

इस ऐतिहासिक प्रदर्शन (AFDAD-2026) में भाग लेने वाले वायुसेना के प्रमुख हेलीकॉप्टर और विमान—जैसे चिनूक (Chinook), अपाचे (Apache) और एमआई-17 वी-5 (Mi-17 V-5)—15 से 27 अक्टूबर तक गाजीपुर की अंधऊ हवाई पट्टी पर तैनात रहेंगे।

वायुसेना के इन रणनीतिक विमानों की आवाजाही, सुरक्षा और अभ्यास के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा या सुरक्षा चूक से बचने के लिए गाजीपुर प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस अवधि के दौरान सहयोग करें और नियमों का कड़ाई से पालन करें। (विकास सिंह की रिपोर्ट)

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