गाजीपुर/28 अप्रैल 2023 नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर दिशा निर्देश सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ,द्वारा यह बताया गया कि जनपद में नगरिय निकायों के सामान्य निर्वाचन चुनाव के दृष्टिगत मतदान दिवसों पर उम्मीदवारों उनके अभिकर्ताओं और मतदाताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल के 100 मीटर परिधि में प्रवेश वर्जित रहेगा।

मतगणना के पूर्ण समय के दौरान उम्मीदवार और उनके सहयोगीयो के मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल पर प्रवेश वर्जित रहेगा और यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रतिबंध ड्यूटी पर लगे कर्मियों के लिए यह निर्देश नही लागू होता है। व सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

