Friday, July 3, 2026
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मतदान स्थल के 100 मिटर के रेंज में मोबाइल तथा तरल पदार्थ का प्रवेश रहेगा वर्जित

गाजीपुर/28 अप्रैल 2023 नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर दिशा निर्देश सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ,द्वारा यह बताया गया कि जनपद में नगरिय निकायों के सामान्य निर्वाचन चुनाव के दृष्टिगत मतदान दिवसों पर उम्मीदवारों उनके अभिकर्ताओं और मतदाताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल के 100 मीटर परिधि में प्रवेश वर्जित रहेगा।

 

मतगणना के पूर्ण समय के दौरान उम्मीदवार और उनके सहयोगीयो के मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल पर प्रवेश वर्जित रहेगा और यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रतिबंध ड्यूटी पर लगे कर्मियों के लिए यह निर्देश नही लागू होता है। व सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

Vijay Srivastava
Vijay Srivastava
विजय प्रकाश श्रीवास्तव "दैनिक दिनकर न्यूज़" चीफ़ ब्यूरो गाज़ीपुर Mo - 9415350381
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