Sunday, May 31, 2026
Homeक्षेत्रीय खबरदुष्कर्म मामले में आरोपी को 8 वर्ष 7 माह बाद हुई 10...

दुष्कर्म मामले में आरोपी को 8 वर्ष 7 माह बाद हुई 10 वर्ष की सजा

लम्बे इन्जार के गाजीपुर के विशेष अदालत में न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचन्द्र वैश्य की अदालत में दुष्कर्म मामले में आरोपी को 8 वर्ष 7 माह बाद हुई 10 वर्ष की सजा

गाजीपुर- विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचन्द्र वैश्य की अदालत ने मंगलवार को नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी अरविंद यादव को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया।अभियोजन के अनुसार थाना गहमर गांव अठहठा की एक महिला ने तहरीर दी कि उसकी नाबालिक लड़की को 16 मई 2013 को सुबह 6 बजे गांव के ही अरविंद यादव बहलाफुसला कर कही ले गया, जहाँ उसको मारपीट कर जरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया और गांव के बाहर छोड दिया। वादनी ने इसकी सूचना थाना गहमर में दी लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक को दरखास्त दिया।जिसमें एसपी के आदेश पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ।

पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान लिया और साथ ही साथ न्यायालय में दर्ज कराया। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया फिर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किया

जिसमें सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।

संबंधित खबर

Most Popular

Recent Comments

error: कॉपी करने की कोशिश ना करें, धन्यवाद !