Sunday, May 31, 2026
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राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ 715 वादों का निस्तारण

जमानिया तहसील में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायीक तहसीलदार कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत में 715 वाद का हुआ निस्तारण

जमानियां/ गाज़ीपुर- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को स्थानीय तहसील न्यायीक तहसीलदार कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन स्थानीय तहसील में किया गया।

फ़ोटो – जमानिया राष्ट्रीय लोक अदालत में जनसमस्याओं को सुनते तहसीलदार घनश्याम व पेशकार अजय यादव

जिसमें विभिन्न न्यायालय में करीब 715 वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। तहसीलदार घनश्याम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत उपजिलाधिकारी न्यायालय के धारा 151‚ 107 ⁄ 116 के 100 मामले‚ धारा 34 के तहत तहसीलदार न्यायालय में 40‚ तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में 30 और नायब तहसीलदार न्यायालय में 25 वादों का निस्तारण किया गया है।इसके अलावा आय के 190‚ जाति के 170‚ निवास के 160 प्रमाण पत्रों का भी निस्तारण किया गया है।

बताया कि कुल 715 वादों का निस्तारण किया गया है। न्यायालय में लंबित भू-राजस्व के वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये है, उनमें दोनों पक्षों की जीत मानी जाती है। निस्तारित वाद की कोई अपील नहीं होती एवं अदा की गई कोर्ट फीस भी वापस की जाती है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर समय-समय से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यहां एक साथ कई लंबित मामलों का त्वरित समाधान होता है और लोगों को त्वरित राहत मिलता है।

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