माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर किसानों को खेत पराली जलानें पर देना होगा भारी जुर्माना– उपजिलाधिकारी जमानियॉं
जमानिया ⁄ गाजीपुर – क्षेंत्र स्थित जमानियॉं तहसील सभागार में सोमवार को उपजिलाधिकारी कि अध्यक्षता में हार्वेस्टर / कंबाइन मशीन के स्वामियों के साथ बैंठक किया गया। जिसमें फसल की कटाई के बाद अवशेषों को न जलाये जाने को लेकर चर्चा की गयी।
फाेंटो– फसल के अवशेषों को न जलाये को लेकर हार्वेस्टर / कंबाइन मशीन के स्वामियों बतातें उप जिलाधिकारी सत्य प्रिय सिंह
उपजिलाधिकारी कहाँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश जारी किया गया है। जिसके बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष धान की फसल की कटाई के बाद किसी भी दशा में फसल अवशेष पराली आदि को नहीं जलाया जाएगा।
ऐसा करने से रोकने के लिए सभी वाहन स्वामी मल्चर, रिपर, रोलर या अन्य संयंत्र का अनिवार्य रूप से क्रय कर लें। बिना इसके प्रयोग किए कंबाइन मशीन के द्वारा कटाई नहीं की जा सकेगी। ये मशीन 50% सब्सिडी पर बाज़ार में उपलब्ध हैं किसी भी दशा में फसल अवशेष पराली आदि को खेतों में जलाने पर संबंधित कृषक से जुर्माना वसूलने के साथ साथ उनके विरुद्ध नियमतः दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
इस अवसर पर कृषि विभाग के एडीओ एजी अंकित सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।


