Saturday, May 30, 2026
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11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या के आरोपी को मिली मृत्युदंड की सजा

11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या कर लाश जलाने को लेकर आरोपी की मिली मृत्युदंड की सजा

जौनपुर- स्थानीय क्षेत्र मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी 11 वर्षीय बच्ची से 6 अगस्त 2020 की रात्रि आठ बजे दुराचार कर उसकी हत्या करने के अपर सत्र न्यायाधीश रवि यादव प्रथम द्वारा पाक्सो एक्ट के तहत सोमवार को आरोपी बाल गोविंद को मृत्यु दंड व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी। सुनवाई के बाद फैसला जज ने सुरक्षित कर लिया गया है।

इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई चली। मुकदमे की मानिटरिंग शासन से की जा रही है। घटना की एफआइआर बालिका के पिता ने दर्ज कराया था। प्राप्त सूचना के अनुसार ईंट भट्टे पर काम करने वाला चंदौली निवासी बालगोविंद उर्फ गोविंदा अपने ससुराल मड़ियाहूं में रह रहा था।

विगत 6 अगस्त 2020 की रात 11 वर्षीय बालिका व उसकी बहन को एक दुकान से टाफी -बिस्किट दिलाया। छोटी बहन को घर भेज दिया और मृतका को बहला फुसलाकर मक्के के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद गला व मुंह दबाकर हत्या कर दी।

इसके बाद चेहरे पर एसिड डालकर जला दिया और शव को खेत में छिपाकर भाग गया। छोटी बहन ने घर जाकर बताया तो घर वाले खोजबीन करने लगे। दो दिन बाद गांव वालों ने बताया कि बालिका का शव खेत में है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। जिसमें मृतका के साथ दुष्कर्म होने और सांस रुकने से मौत की पुष्टि हुई।

पुलिस ने आरोपित को चंदौली से गिरफ्तार किया और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। गत 26 नवंबर 2020 को आरोप तय हुआ। मृत बालिका की छोटी बहन व जिस दुकान से आरोपित ने टाफी -बिस्किट जाकर खरीदा था, दोनों ने कोर्ट में आरोपित का नाम लेते हुए गवाही दी। विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय व एडीजीसी वीरेंद्र मौर्य ने 11 गवाह पेश किया।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को अपहरण, दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य छिपाने व पाक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी करार दिया है।

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