Friday, September 4, 2026
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गैंगेस्टर कोर्ट ने नकल माफिया के याचिका को किया खारिज, जिलाधिकारी के कुर्की का आदेश बहाल

 

गैंगेस्टर कोर्ट ने नकल माफिया के याचिका को किया खारिज, जिलाधिकारी के कुर्की का आदेश बहाल

गाजीपुर। जिले के बड़े नकल माफियाओं को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। विशेष न्‍यायाधीश गैंगेस्‍टर कोर्ट ने नकल माफिया के याचिका को खारिज करते हुए जिलाधिकारी के कुर्की के आदेश को बहाल कर दिया है। एडीजीसी एडवोकेट अखिलेश सिंह ने बताया कि नकल के लिए प्रसिद्ध बुद्धम् शरणम् इंटर कालेज छावनी लाइन और ग्‍लोरियस पब्लिक स्‍कूल छावनी लाइन को व्‍यापक पैमाने पर सामुहिक नकल कराने के आरोप में जिलाधिकारी ने 12 फरवरी 2021 को गैंगेस्‍टर के तहत कुर्क कराने का आदेश दिया था। जिसके तहत पुलिस प्रशासन ने दोनों विद्यालयों को कुर्क करते हुए बंद करा दिया था। जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ पारसनाथ कुशवाहा ने विशेष न्‍यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट अलख कुमार के अदालत में याचिका दाखिल किया। विद्वान न्‍यायाधीश ने साक्ष्‍य और सबूत तथा दोनों पक्षों के अधिवक्‍ताओं के बहस सुनने के बाद पारसनाथ कुशवाहा की याचिका खारिज कर दी। जिलाधिकारी के आदेश को बहाल करते हुए कुर्की की कार्रवाई को सही माना। एडवोकेट अखिलेश सिंह ने बताया कि संयुक्‍त अभियोजन निदेशक के मार्गदर्शन में संपूर्ण कार्रवाई की गयी।

 

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