Monday, August 31, 2026
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विधुत दुर्घटना क्षतिपूर्ति स्वीकृत धनराशि प्राप्त को लेकर जमानिया विद्युत विभाग के दरवाजों की चक्कर काट रही है मृतक राम बालक की पत्नी ।

विद्युतीय दुर्घटना क्षतिपूर्ति धनराशि पास करने को लेकर रिश्वतखोर लिपिक के खिलाफ मृतक की पत्नी ने जिलाधिकारी को सौंपा पत्रक।

विद्युत दुर्घटना क्षतिपूर्ति धनराशि स्वीकृत होने के बाद भी विभाग के दरवाजों के चक्कर काट रही है मृतक राम बालक की पत्नी ।

जमानिया / गाजीपुर – पूर्वांचल विधुत वितरण निगम  कार्यालय ज़ामनिया में कार्यरत लिपिक पर विद्युतीय दुर्घटना में मृतक आश्रित को विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि को पास करने में रिश्वतखोरी को लेकर बुद्धवार को मृतक की पत्नी ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया।जानकारी के अनुसार दिनांक 17 मई विद्युत  (LT- Line) में स्पर्श हो जाने के कारण राम बालक यादव, पुत्र स्व० जवाहिर यादव निवासी ग्राम-महेवा, पोस्ट-टिसौरा, तहसील-जमानिया की मौत हो गयी थी जिससे विक्षुब्ध होकर आवेदिका मृतक की पत्नी निर्मला देवी ने संबंधित प्रकरण का आवेदन विद्युत वितरण खण्ड जमानियों के साथ ही साथ उपनिर्देशक विद्युत सुरक्षा उ०प्र० शासन वाराणसी, प्रबंध निदेशक पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ ही साथ प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता EDDA जमानियाँ, गाजीपुर को भी प्रेषित करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान करने की माँग की गयी थी ।

जिसको लेकर निदेशक विद्युत सुरक्षा उ०प्र० शासन वाराणसी की जाँच आख्या सं०-वी०एस०ए०ई० 0000015701 – उ०नि० / वि०सु० / वारा०-री / 35-घा0 / गाजीपुर / 2023-24, दिनांक 04.09.2023 के द्वारा दिये गये निर्देशों जिला-गाजीपुर) की घटित विद्युतीय दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक के आश्रित को भुगतान हेतु रू0-5,00,000.00 (सहायता धनराशि पाँच लाख मात्र) की क्षतिपूर्ति की स्वीकृति निर्देश के साथ प्रदान करने को लेकर आदेश जारी किया गया । लेकिन आदेश के कई माह बाद भी क्षतिपूर्ति की स्वीकृति धनराशि विभाग द्वारा मृतक के परिवार को अभी तक नहीं दी गयी हैं।

वहीं आवेदिका के रिश्तेदार रजनीश सिंह पूर्व प्रधान ने बताया कि संबंधित प्रबंध निदेशक पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ ही साथ प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता EDDA जमानियाँ, गाजीपुर को भी प्रेषित करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान करने की संस्तुति जिसके अनुसार प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मण्डल लाल दरवाजा, गाजीपुर द्वारा प्रतिकर धनराशि मुबलिंग 5,00,000/- (पाँच लाख रूपये) पत्रांक 6041 / बी०बी०म०गा० / दि० 1-11-2023 स्वीकृत किया एवं इसका निर्देश अधिशासी अभियंता EDD4 जमानियाँ, गाजीपुर को प्रेषित कर दिया। बावजूद इसके संबंधित अधिशासी अभियंता एवं उनके अधीनस्थ धर्मेन्द्र कुमार ने नाजायज तौर पर फोन करके जो प्रकरण का संज्ञान रखते हैं। अवैध धनराशि मो0नं0-9807164226 से फोन करके मांग करने लगा तथा स्पष्ट तौर पर कहा कि बिना पैसा दिये प्रतिकर धनराशि कत्तई निर्गत नहीं किया जायेगा।

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