Sunday, May 31, 2026
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अधिनियम 1951 की धारा 60 सी के अंतर्गत चुनाव कार्य के कारण मतदान से वंचित सरकारी कर्मचारी कुछ दिन पूर्व कर सकते है अपना मतदान

अधिनियम 1951 की धारा 60 सी के अंतर्गत चुनाव कार्य के कारण अपने मतदान से वंचित सरकारी कर्मचारी कुछ दिन पूर्व कर सकते है अपना मतदान।

भदोही – अपर जिलाधिकारी (न्यायिक )अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 सी के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के संबंध में बैठक की गई।भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्ति अपने कर्तव्यों की बाध्यता के कारण उपस्थित रहने में असमर्थ रहते हैं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी अधिसूचित किया गया है उक्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी विधानसभा सामान्य निर्वाचन में मतदान हेतु मतदान केंद्र में उपस्थित होने में असमर्थ होंगे।

उन्हें ड्यूटी पर तैनात होने के रूप में विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने के उपरांत डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा अपर जिलाधिकारी ने बताया कि भदोही जनपद में आवशयक सेवाओं/विभागों के अंतर्गत -मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस, पुलिस क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक, स्टेशन मास्टर रेलवे ज्ञानपुर रोड,अधिशासी अभियंता विद्युत, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ज़िला सूचना अधिकारी को अपने-अपने विभाग का नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनके मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी, स्पेसिमेन सिगनेचर संबंधित सूचनाएं मांगी गई है।

लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है ।संबंधित विभागों में भदोही निवासी वे कर्मचारी जो मतदान के दिन आवश्यक सेवाओं में लगे रहेंगे उनकी सुविधा के दृष्टिगत फार्म 12 भरकर संबंधित तहसील के रिटर्निंग ऑफिसर को देना होगा वे मतदान के तीन-चार दिन पूर्व पोस्टल बैलट पर अपना मत देकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे।

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