गाज़ीपुर के ग्राम गोड़उर में करोड़ों रुपए की बेनामी सम्पत्ति को पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने किया कुर्क।
गाजीपुर – पुलिस अधीक्षक के आदेश पर ग्राम गोड़उर थाना करीमुद्दीनपुर तहसील मुहम्मदाबाद में धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 के तहत करोड़ो रूपये की अचल सम्पत्ति पर पुलिस प्रशासन द्वारा ज़ब्त किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध तरीके से धन, भू-सम्पत्ति व अचल सम्पत्ति पर अभियुक्त उपेन्द्र राय पुत्र प्रदीप राय निवासी 303 ब्लूमवर्ग टाँवर ओमेक्स हाईट, विभूति खण्ड, लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ) मूल पता ग्राम गोड़उर थाना करीमुद्दीनपुर तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा अपने संगठित अपराधिक कृत्यों में अभ्युक्त के खिलाफ़ कई ज़िले में आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज था।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के आदेश पर ग्राम गोड़उर थाना करीमुद्दीनपुर तहसील मुहम्मदाबाद में धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त उपेन्द्र राय पुत्र प्रदीप राय अपने संगठित अपराधिक कृत्यों के बल पर अर्जित धन से उसके पुस्तैनी आबादी की भूमि आ0नं0-467 ख रकबा 13.930 हे0 ग्राम गोड़उर थाना करीमुद्दीनपुर तहसील मुहम्मदाबाद को कुर्क करने की कार्यवाही की गयी। जिस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रही

