Sunday, May 31, 2026
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पुलिस आयुक्‍त कमिश्‍नरेट वाराणसी के आदेश पर गैंगेस्‍टर एक्‍ट के तहत कार्यवाही करते हुए, घोसी के सांसद की 58 लाख 13 हजार 8 सौ रुपये की बेनामी सम्पत्ति कुर्क।

पुलिस आयुक्‍त कमिश्‍नरेट वाराणसी के आदेश पर गैंगेस्‍टर एक्‍ट के तहत कार्यवाही करते हुए, घोसी के सांसद की 58 लाख 13 हजार 8 सौ रुपये की बेनामी सम्पत्ति कुर्क।

गाजीपुर- पुलिस आयुक्‍त कमिश्‍नरेट वाराणसी के आदेश पर रविवार को घोसी के सांसद के ख़िलाफ़ अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति को कुर्क करने के आदेश पर पहुँचे पुलिस अधिकारियों द्वारा गैंगेस्‍टर एक्‍ट के तहत कार्यवाही करते हुए 58 लाख रूपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार जहां मऊ से सांसद अतुल राय की करीब 58 लाख की 1.48 हेक्टेयर की सात बेनामी संपत्तियों को आज वाराणसी और गाजीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुर्क कर लिया गया हैं।

पुलिस आयुक्त कमिशनरेट वाराणसी के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गयी है। अतुल राय इस समय प्रयागराज की नैनी जेल में बंद हैं और उनके ऊपर वाराणसी के भेलूपुर थाने में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। आज गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गयी है।

अतुल राय के पैतृक गांव गाजीपुर के बीरपुर थाना क्षेत्र भांवरकोल में ये कार्रवाई की गयी है। वाराणसी की भेलूपुर और लंका पुलिस, सीओ सिटी गाजीपुर और तहसीलदार मुहम्मदाबाद के नेतृत्व में सभी सात जमीनों को कुर्क कर लिया गया।

तहसीलदार मुहम्मदाबाद विजय प्रताप सिंह ने कुर्की की पुष्टि करते हुए बताया की सरकार द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गयी बेनामी संपत्तियों की कुर्की की जा रही है जिसके क्रम में आज अतुल राय की 7 बेनामी जमीनों को कुर्क किया गया है जिनकी कुल कीमत 58 लाख 13 हजार 8 सौ रुपया है।

अतुल राय के पैतृक गांव वीरपुर थाना भांवरकोल में पुलिस ने 58 लाख रूपये की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया। पुलिस ने बताया कि यह कार्यवाही अतुल राय पर गैंगेस्‍टर एक्‍ट के तहत किया गया है जिसमें अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति को आज कुर्क किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुहम्‍मदाबाद तहसीलदार को कुर्क की संपत्ति को सुपुर्द किया गया है।

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