Monday, June 1, 2026
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हत्या के मामले में वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर न होने पर विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर के द्वारा धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा।

हत्या के मामले में वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर न होने पर विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर के द्वारा धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा।

नंदगंज (गाजीपुर) – थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव निवासी धीरज राय पुत्र किशुनदेव राय ने अपने गांव के ही चन्द्रबली यादव की गयी हत्या में लगभग पौने दो वर्ष से वांछित है। जिसके विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर के द्वारा धारा 82 सीआरपीसी की आदेशिका निर्गत की गई थी।जिसका तामिला नंंदगंज थानाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को इमिलिया गांव में मुनादी कराकर अभियुक्त धीरज राय पुत्र किशुन देव राय के मकान एवं अन्य सार्वजनिक मकान ,मन्दिर के सदृश्य स्थानों पर धारा 82 सीआरपीसी आदेश की प्रति चस्पा किया गया।

जानकारी के अनुसार विगत वर्ष 15 फरवरी 2021 को देर शाम इमिलिया गांव में किशुनदेव राय के परिवार के लोगों ने रास्ता के जमीन विवाद को लेकर अपने पड़ोसी चन्द्रबली यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

जिसमें मृतक के छोटे भाई राकेश यादव की तहरीर पर थाना में तीन नामजद तथा एक अज्ञात कुल चार के खिलाफ मुकदमा संख्या. 40/2021 धारा 302,307 व 34 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करके नामजद तीन अभियुक्तों की गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था।

विवेचना दरम्यान धीरज राय पुत्र किशुनदेव राय का नाम प्रकाश में आया। यह तभी से फरार है। धीरज राय बिना जमानती वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं हुआ। तब न्यायलय से 82 सीआरपीसी की आदेश लेकर यह कार्रवाई की गयी।

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