शहरों में तीन, पालिका में सात व ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में देना होगा बिजली कनेक्शन।
लखनऊ। बिजली कनेक्शन के लिए अब उपभोक्ताओं को अधिकारियों या कर्मचारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। शहर से लेकर गांव तक के बिजली उपभोक्ताओं को अब तय समय सीमा में कनेक्शन देना अनिवार्य कर दिया गया है।
उप्र पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश में विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत नए विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में आदेश लागू कर दिया है। इसके तहत अब नगर निगम वाले शहरी क्षेत्रों में तीन दिन, नगर पालिका क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 15 दिन में कनेक्शन देना अनिवार्य होगा।
अभी तक बड़े शहरों में सात दिन व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 30 दिन के भीतर कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था लागू थी। अब चूंकि विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है, जिसमें नए बिजली कनेक्शन देने की समय सीमा को नए सिरे से तय किया गया है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने भी कनेक्शन देने की नई समय सीमा को प्रदेश में भी लागू किया है। इसे लेकर उपभोक्ता परिषद लंबे समय
से मांग कर रहा था। पावर कॉरपोरेशन ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जिन स्थानों पर उपकेंद्र के विस्तार की जरूरत है, वहां विस्तारीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के 90 दिन के अंदर कनेक्शन देना अनिवार्य होगा।
* नए विद्युत कनेक्शन के लिए उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 लागू ।
समय सीमा में कनेक्शन नहीं तो देना होगा मुआवजा।
विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करने की तिथि से तय समय सीमा में कनेक्शन न देने पर संबंधित विद्युत वितरण निगम को आवेदनकर्ता को मुआवजा देना होगा मुआवजा 50 रुपये प्रतिदिन की दर से देना होगा। हालांकि इसके लिए उपभोक्ता को संबंधित विद्युत वितरण निगम मेंलिखित में आपत्ति दर्ज करानी होगी। देने में 10 दिन की देरी हुई तो विद्युत उदाहरण के तौर पर यदि कनेक्शन वितरण निगम को आवेदक को 500 रुपया मुआवजा देना होगा।

