Tuesday, June 2, 2026
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गुण्डा गर्दी 1970 और मु0अ0सं0-729/2020 धारा 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम के तहत कोतवाली पुलिस द्वारा 03 करोड़ 45 लाख रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क। 

गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप के तहत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा गर्दी 1970 और मु0अ0सं0-729/2020 धारा 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम के तहत कोतवाली पुलिस द्वारा 03 करोड़ 45 लाख रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क। 

गाजीपुर– गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 विरुद्ध के तहत पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक / विवेचक थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 03 करोड़ 45 लाख रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की गयी।प्राप्त जानकारी के अनुसार‚ रामज्ञान यादव पुत्र बहोरन यादव निवासी इस्लामाबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा अपनी पत्नी सरिता यादव अपने भाई रामध्यान सिंह यादव व भाई रामध्यान सिंह की पत्नी जशवंती देवी निवासीगण इस्लामाबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के नाम की संयुक्त सपत्ती एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनाम अचल संपत्ति अर्जित कर रखी थी।

1– अभियुक्त रामज्ञान यादव द्वारा अपने नाम से मौजा इस्लामाबाद परगना व तहसील गाजीपुर स्थिति आ0न0-118 रकबा 0.0680 में से 340 वर्ग मीटर भू-सम्पत्ति है ।

2– अभियुक्त रामज्ञान यादव द्वारा अपनी पत्नी सरिता यादव व अपने भाई की पत्नि जशवंती देवी के नाम से मौजा महराजगंज परगना व तहसील गाजीपुर स्थिति आ0न0-342 रकबा 2.641 में से 298.5 वर्ग मीटर भू-सम्पत्ति है ।

3–अभियुक्त द्वारा अपने भाई रामध्यान सिंह यादव के नाम से मौजा सराय मुनिबाबाद परगना व तहसील गाजीपुर स्थिति आ0नं0-3,रकबा 0.224 में से रकबा 0.076 हेक्टेयर,आ0नं0-40 रकबा 0.625 हेक्टेयर में से रकबा 0.076 हेक्टेयर की भू-सम्पत्ति है ।

4–अभियुक्त द्वारा अपने भाई पत्नी जशवंती देवी के नाम से मौजा जलालाबाद परगना व तहसील गाजीपुर स्थिति आ0नं0-39 रकबा 0.641 हेक्टेयर में से 254 वर्ग मीटर भू-सम्पत्ति है । जिसकी कीमत कुल मिलाकर 03 करोड़ 45 लाख रुपये की अचल संपत्ति को -मु0अ0 सं0-1277/2015 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा गर्दी 1970 और मु0अ0सं0-729/2020 धारा 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 1932 धारा 143/188/269/283 के तहत कोतवाली गाजीपुर कुर्क करने की कार्यवाही की गयी। 

 

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