प्रयागराज के सिविल कोर्ट परिसर में सात साल पहले वकील नबी अहमद की हत्या के मामले में दरोगा दोषी करार, सजा पर फैसला आज।
रायबरेली। प्रयागराज के सिविल कोर्ट परिसर में सात साल पहले वकील नबी अहमद की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने दरोगा शैलेंद्र सिंह को दोषी करार दिया है।
आपराधिक साजिश के मामले में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में शैलेंद्र सिंह व सह आरोपी राशिद सिद्दीकी को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट शुक्रवार को दोषी की सजा पर सुनवाई करेगा।
नबी अहमद के पिता शाहिद सिद्दीकी के अनुसार, 11 जनवरी, 2015 को शैलेंद्र ने उसके बेटे की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि वह किसी काम से बेटे से मिलने कोर्ट गए थे। वहां सीढ़ियों के पास नबी शैलेंद्र सिंह से बात कर रहा था।
अचानक शैलेंद्र सिंह ने नबी अहमद की कॉलर पकड़ ली और कहा आज तुम्हारी वकालत खत्म कर दूंगा और नबी अहमद को गोली मार दी। बेटे को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो

