Monday, June 1, 2026
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धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत बेटाबर में एक अभ्युक्त की 80 लाख रूपये की अचल संपत्ति को कुर्क।

धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत बेटाबर में एक अभ्युक्त की 80 लाख रूपये की अचल संपत्ति को कुर्क।

ज़ामनिया / गाज़ीपुर- स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा बेटाबर में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के आदेशानुसार सोमवार को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एक अभ्युक्त की 80 लाख रूपये की अचल संपत्ति को कुर्क की गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकित राय उर्फ प्रवीण राय पुत्र अरूण राय निवासी ग्राम बेटावर कला थाना जमानियॉ के ऊपर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मौजा बेटावर तहसील जमानियॉ मे खाता संख्या 212 गाटा संख्या 39 रकबा 0.1365 हे0 भू-सम्पति मूल्य लगभग 80 लाख रूपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।

थानाध्यक्ष दिलदारनगर विवेचक थाना दिलदारनगर जनपद द्वारा अभियुक्त एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनाम अचल संपत्ति अर्जित किया गया था।

जिसको अभियुक्त द्वारा अपनी संपत्ति से अर्जित किए गए धन से बेनाम संपत्ति रूप में दिनांक 05.03.2020 को अपनी माता किरन देवी पत्नी अरूण राय के नाम से मौजा बेटावर तहसील जमानियॉ मे खाता संख्या 212 गाटा संख्या 39 रकबा 0.1365 हे0 भू-सम्पति क्रय की गयी जिसकी वर्तमान कीमत 80 लाख रूपये है की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।

अभ्युक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 24 /15 धारा 147/. 294/ 427/ 504/506 थाना जमानिया ।
2-मु0अ0सं0 336/ 21 धारा 8/21/ 22 एनडीपीएस एक्ट थाना जमानिया ।
3- मु0अ0सं0122 /22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट थाना जमानिया । निर्देशन मे जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 विरुद्ध अभियुक्त।

इस बाबत वार्ता के दौरान अपर पुलिसअधीक्षक ने बताया कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अंकित राय उर्फ प्रवीण राय पुत्र अरूण राय निवासी ग्राम बेटावर कला थाना जमानियॉ की अभियुक्त द्वारा अपनी संपत्ति से अर्जित किए गए धन से बेनाम संपत्ति रूप में दिनांक 05.03.2020 को अपनी माता किरन देवी पत्नी अरूण राय के नाम से मौजा बेटावर तहसील जमानियॉ मे खाता संख्या 212 गाटा संख्या 39 रकबा 0.1365 हे0 भू-सम्पति क्रय की गयी जिसकी वर्तमान कीमत 80 लाख रूपये है की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।

कार्यवाही के दौरान उपजिलाधिकारी ज़ामानिया, भारत भार्गव क्षेत्राधिकारी ज़मानिया विजय आनन्द शाही कोतवाली निरीक्षक ज़मानिया शिव प्रसाद वर्मा, सुहवल थानां प्रभारी तारावती, दिलदारनगर थाना प्रभारी सहित भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था।

 

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