फाँसी के फन्दे पर लटकाकर की गयी हत्या के मामले में दो अभियुक्त गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल।
ज़ामनिया / गाजीपुर- स्थानीय कोतवाली पुलिस द्वारा शनिवार को 19 सितम्बर के रात्रि मे ताजपुर मांझा फाँसी लगाकर हुई मौत को लेकर मृतक के बड़े द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 19 सितम्बर के रात्रि मे आवेदक कमलेश सिंह यादव पुत्र संग्राम सिंह यादव निवासी ग्राम ताजपुर मांझा थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर द्वारा थाना स्थानीय पर अपने बड़े भाई मृतक रामअशीष उम्र लगभग 50 वर्ष को शराब को नशे में हत्या को लेकर प्रार्थाना दिया गया था।
शिकायत पत्र मे अपने पिता संग्राम सिंह यादव उम्र लगभग 74 वर्ष पुत्र स्व0 मनकी सिंह व भतीजा राहुल सिंह यादव उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र मृतक रामअशीष निवासी गण ग्राम ताजपुर मांझा थाना जमानियाँ गाजीपुर के विरुद्ध मृतक रामअशीष यादव की हत्या कर फांसी के फंदे पर लटकाने के सम्बन्ध मे तहरीर दिया ।
मामला पंजीकृत कर विवेचना अमल में लाई गयी विवेचना से ज्ञात हुआ कि मृतक द्वारा प्रायः शराब के नशे में अपने पिता संग्राम व पत्नी उर्मिला के बीच नाजायज सम्बन्ध व पुत्र राहुल को इन्ही दोनो की संतान बताते हुए अक्सर गाली गुप्ता देत हुए फौजदारी करने पर आमादा हो जाता था।
इसी तरह इलायचीपुर उर्फ डिग्री मे अपने पिता के द्वारा बनाये गये मकान का अपना हिस्सा अपने बड़े लड़के रोहित के नाम दानपत्र कर दिया था। और राहुल की प्रेम विवाह करके लाई गयी पत्नी को घर से भगा दिया था।
इन्ही कारणो से दादा और पोता पहले काफी नाराज और क्रोधित थे दिनांक 19 को शराब पीकर शाम को घर आकर इन्ही सब बातो को लेकर पिता और बेटे से उलझ गया। इस दौरान राहुल ने डंडे से मृतक को मारा पीटा जिससे उसके सिर मे गम्भीर चोटे आयी। घटना को छुपाने के लिए के दादा और पोते ने तख्त पर बिछाई गयी।
चादर से छत के सिलिंग फैन को खोल कर उसे फांसी के फंदे से लटकाकर हट बढ़ गये । दौरान विवेचना पोस्टमार्ट रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि मृतक कीमृत्यु उसके सर मे आयी गम्भीर चोटो व हड्डी टुट जाने के कारण हुई थी न कि फांसी से हुई थी ।
इसी बाबत पूछे जाने पर कोतवाली प्रभारी वन्दना सिंह ने बताया कि इस मामले में संग्राम सिंह पुत्र स्व0 मनकी सिंह यादव, राहुल उर्फ बन्टी पुत्र राम अशीष यादव निवासी ग्राम ताजपुर मांझा थाना जमानियां के ख़िलाफ़ मु0अ0सं0 344/2022 धारा 302,201, 34 आईपीसी अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

